Giridih News :आइएसआई का बाउंड्रीवाल तोड़ने के मामले में 16 नामजद समेत 50 अज्ञात पर केस

Giridih News :भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आइएसआई) की बाउंड्रीवाल को तोड़ने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. इस मामले में पुलिस ने 16 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है जबकि 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आइएसआई) की बाउंड्रीवाल को तोड़ने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. इस मामले में पुलिस ने 16 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है जबकि 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. आइएसआई के प्रभारी पदाधिकारी अभिषेक मुखर्जी के लिखित आवेदन पर गिरिडीह नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने गुरुवार की रात और शुक्रवार को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी की. इस मामले में मुख्य आरोपी सलमान खान को पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. नगर थाना प्रभारी ज्ञानरंजन कुमार ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य आरोपियों ने किया है. इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जायेगा.
इन्हें किया गया है आरोपित
आइएसआई के गिरिडीह के प्रभारी अभिषेक बनर्जी के लिखित आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में जिन 16 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है उसमें सलमान खान, जमील उर्फ बुच्छू, मो छोटू, मो शेरू, मो. जहांगीर, मो नब्बू, मो मंटू, आजम खान, जक्की अहमद, इमरान खान, ओसामा खान, सानू खान, मो मुस्तफा सहारा, मनीरूद्दीन अंसारी, मो.तसलीम और मो ताबीश शामिल है. इसके अलावे 50 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.जमीन विवाद को लेकर अदालत में लंबित है मामला
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की अधिवक्ता मीरा कुमारी ने कहा कि रैयतों से अधिग्रहण कर राज्य सरकार ने जमीन आईएसआई को उपलब्ध कराया है. इसके बावजूद खतियानी रैयतों के वंशज जमीन पर दावा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भंडारीडीह मौजा में स्थित जमीन पर कब्जा करने के उदेश्य से शास्त्रीनगर में स्थित बाउंड्री को तोड़कर घुसने का प्रयास किया गया है. मीरा कुमारी ने कहा कि फिलहाल मामला अदालत में लंबित है. इधर, मुख्य आरोपी सलमान खान का कहना है कि खतियानी रैयतों के वंशजों का लंबे समय से दावा रहा है. इस मामले में अदालत में टाइटल सूट दायर किया गया था जिसमें भारतीय सांख्यिकीय संस्थान मुकदमा को हार गया है. हारने के बाद निर्धारित अवधि में अपील भी दायर नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि रैयतों को बिना मुआवजा दिये ही उनके जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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