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नाबालिग से छेड़खानी में एक को चार साल सश्रम कारावास

Updated at : 01 Sep 2019 5:50 AM (IST)
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नाबालिग से छेड़खानी में एक को चार साल सश्रम कारावास

पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनायी सजा गिरिडीह : पोस्को के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद्रा की अदालत ने शनिवार को नाबालिग को रोककर छेड़खानी व अपशब्द बोलने वाले को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपया का […]

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पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनायी सजा

गिरिडीह : पोस्को के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद्रा की अदालत ने शनिवार को नाबालिग को रोककर छेड़खानी व अपशब्द बोलने वाले को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपया का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. अदालत ने धारा 8 पोस्को एक्ट 2012 में गांडेय थाना क्षेत्र के तेलखारी के कपिल सिंह को यह सजा सुनायी है.
बता दें कि अदालत ने इस मामले में कपिल सिंह को पिछले 28 अगस्त को ही दोषी ठहराया था. यह मामला गांडेय थाना कांड संख्या 42/17 दिनांक – 09.04.2017 धारा 354(बी)/506 भादवि एवं 8 पोस्को एक्ट 2012 से संबंधित है. यह प्राथमिकी पीड़िता के नाना की शिकायत पर दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि 09 अप्रैल 2017 को उसकी पत्नी एवं नतनी साइकिल बनाने झरघट्टा गयी थी.
वापसी में जब दोनों तेलखारी स्थित अहरा पतराटांड़ पहुंचीं तो कपिल सिंह ने साइकिल रोककर उनकी नतनी के साथ छेड़खानी की और अपशब्द कहा. इसके बाद दोनों किसी तरह घर आयीं और घटना की जानकारी दी. जब उन्होंने आरोपी कपिल सिंह के घर जाकर पूछताछ की तो उन्हें भी जान मारने की धमकी दी गयी.
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