जमीन को लेकर हत्या में एक को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Jun 2019 2:46 AM
20 हजार का जुर्माना, जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष की साधारण कारावास गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर किशुन चौधरी की हत्या के मामले में गुरुवार को ललन चौधरी को धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही […]
20 हजार का जुर्माना, जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष की साधारण कारावास
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर किशुन चौधरी की हत्या के मामले में गुरुवार को ललन चौधरी को धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष की साधारण करावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने धारा 307/34 में दोषी पाकर दस वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना किया है.
जुर्माना जमा नहीं करने पर छह माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. साथ ही अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. यह मामला देवरी थाना अंतर्गत घोसे गांव का है. 18.10.2009 को घोसे गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट की घटना हुई थी. घटना में घायल बलदेव चौधरी ने देवरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करके कहा था कि उक्त तिथि को करीब छह बजे सुबह वह अपने खेत में हल की जुताई कर रहा था.
इसी बीच उसका चचेरा भाई भुवनेश्वर चौधरी, बलराम चौधरी, ललन चौधरी व गुड्डू चौधरी हथियार से लैस होकर वहां पहुंचा और खेत जोतने से मना किया. बात बढ़ जाने से बलराम चौधरी ने टांगी से उसके भाई किशुन चौधरी के माथे पर मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि अन्य लोगों ने उसे हथियार से मारा जिससे उसकी मौत हो गयी. जब वह बचाने के लिए वहां पहुंचा तो टांगी, फरसा व लाठी से मारकर उसे भी घायल कर दिया गया.
घटना के बाद देवरी थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. इस मामले में देवरी थाना पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने अदालत में सात गवाहों के बयान का परीक्षण कराया व बहस की. इस मामले में अदालत ने हत्यारोपी ललन चौधरी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
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