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सिद्ध नहीं हुआ आरोप, आरोपी बरी

Updated at : 27 Feb 2019 6:25 AM (IST)
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सिद्ध नहीं हुआ आरोप, आरोपी बरी

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को आरोप सिद्ध नहीं होने पर एक व्यक्ति को बरी कर दिया है. यह मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत शीतलपुर गांव का है. 11.09.2013 को सूचिका के बयान पर मुफस्सिल थाना में धारा 376 व 323 भादवि के तहत एक मामला दर्ज […]

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गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को आरोप सिद्ध नहीं होने पर एक व्यक्ति को बरी कर दिया है. यह मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत शीतलपुर गांव का है. 11.09.2013 को सूचिका के बयान पर मुफस्सिल थाना में धारा 376 व 323 भादवि के तहत एक मामला दर्ज कराया गया था.

आरोप था कि इसी थाना क्षेत्र के पांडेयडीह निवासी राजेंद्र वर्मा शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा था. 11.09.2013 को जब उसने शादी का दबाव दिया तब राजेंद्र शादी करने से मुकर गया और उसके साथ मारपीट की. मारपीट में वह जख्मी हो गयी. स्थिति खराब होने पर उसने इलाज के लिए गिरिडीह के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया.

घटना के बाद मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई और पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. इस संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता बसंत कुमार वर्मा ने बताया कि अदालत में सूचिका को छोड़कर स्वतंत्र गवाहों ने इस केस का समर्थन नहीं किया. इस कारण अदालत ने राजेंद्र वर्मा को निर्दोष पाकर बरी कर दिया है.

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