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गिरिडीह : दहेज हत्या में पति समेत पांच को उम्र कैद

Updated at : 11 Dec 2018 4:16 AM (IST)
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गिरिडीह : दहेज हत्या में पति समेत पांच को उम्र कैद

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में पति समेत पांच लोगों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही धारा 201 में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी और दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना […]

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गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में पति समेत पांच लोगों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही धारा 201 में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी और दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अदालत ने विवाहिता गुड़िया देवी की दहेज को लेकर हुई हत्या में हीरोडीह थाना अंतर्गत पिंडरसोत निवासी उसके पति सुधीर प्रसाद वर्मा, भैंसूर सुरेश प्रसाद वर्मा, देवर गोविंद प्रसाद वर्मा, गोतनी आशा देवी व जागेश्वरी देवी को यह सजा सुनायी है.
बताया जाता है कि सोमवार को पांचों दोषियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गिरिडीह केंद्रीय कारा से अदालत में प्रस्तुत किया था. हीरोडीह थाना में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में विवाहिता गुड़िया देवी के भाई मनोहर महतो ने कहा था कि उसकी बहन की शादी वर्ष 2001 में पिंडरसोत निवासी सुधीर प्रसाद वर्मा के साथ हुई थी.
शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक, रंगीन टीवी व 50 हजार रुपये नगद की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे. साथ ही ससुराल वाले धमकी दे रहे थे कि दहेज नहीं देने पर सुधीर की दूसरी शादी करा देंगे. मांग पूरी नहीं होने पर 27 अगस्त 2007 को उसकी बहन गुड़िया की हत्या कर दी गयी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को कुएं में डाल दिया गया. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 साक्ष्यों के बयान का परीक्षण कराया गया. जिसमें सूचक, ग्रामीण, उसके रिश्तेदार व अनुसंधानकर्ता सुनील चौधरी भी शामिल थे.
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