सत्यापन नहीं कराने वाली लाभुक मंईयां सम्मान राशि से हो सकती हैं वंचित : बीडीओ

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभ ले रही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है.
धुरकी (गढ़वा). झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभ ले रही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर लाभुकों ने अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया, तो वे योजना की अगली किस्तों से वंचित हो सकती हैं. यह जानकारी धुरकी प्रखंड विकास पदाधिकारी बिमल कुमार सिंह ने दी. बीडीओ बिमल कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत सचिवों को निर्देश जारी किया गया है कि वे लाभुकों के दस्तावेजों का गहन सत्यापन करें. इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिले जो सरकार के नियमानुसार इसके योग्य हैं. यदि कोई लाभुक सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसका नाम सूची से काटा जा सकता है.सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों की मांग की जा रही है. आधार कार्ड (पहचान एवं पते के प्रमाण हेतु),बैंक पासबुक (ताकि राशि सीधे सही खाते में जाए),राशन कार्ड (पात्रता की पुष्टि के लिए) इन दस्तावेजों की जांच के लिए पंचायत सचिवों को पंचायत स्तर पर लगाया गया है, ताकि लाभुकों को अधिक परेशानी न हो. वर्तमान में कुल 9,973 महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं मालूम हों कि धुरकी प्रखंड क्षेत्र में वर्तमान में कुल 9,973 महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं.इन लाभुकों के बैंक खातों में प्रतिमाह 2,500 रुपये की सम्मान राशि भेजी जाती है. प्रशासन की योजना के अनुसार, अगली किस्त का भुगतान सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही किया जायेगा. बीडीओ ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे समय पर अपने पंचायत सचिव से संपर्क कर दस्तावेजों का मिलान सुनिश्चित कर लें.
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