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शहर में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए रात में बड़े वाहनों के प्रवेश को मिली अनुमति

उपायुक्त ने जारी किया आदेश

उपायुक्त ने जारी किया आदेश प्रतिनिधि गढ़वा राज्य खाद्य निगम गोदामों में खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर शहर में रात्रि में बड़े वाहनों के प्रवेश को अनुमति दी गयी है. इसे लेकर गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने आदेश जारी किया है. उपायुक्त ने बताया कि राज्य खाद्य निगम (गढ़वा) व संबंधित एजेंसियों द्वारा यह बताया गया था एफबीआइ गोदाम व पीइजी रेहला से खाद्यान्न लेकर आने वाले वाहनों को नो-एंट्री के कारण गंतव्य स्थल तक पहुंचने में विलंब होता है, जिससे खाद्यान्न की ढुलाई एवं वितरण कार्य प्रभावित होता है. इसके बाद यह आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश में कहा गया हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रखंड अवस्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न पहुंचाने व अनलोडिंग के उपरांत लौटने वाले वाहनों को निर्धारित गति सीमा 15 किमी/घंटा के साथ रात्रि 9 बजे से सुबह 8 बजे तक शहर में प्रवेश कर निर्दिष्ट स्थलों तक जाने की अनुमति दी गयी है. यह व्यवस्था खाद्यान्न की सुचारू आपूर्ति व सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए की गयी है.

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