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डिफॉल्टरों को 10 दिन के अंदर भुगतान करने का अंतिम नोटिस जारी

वसूली नहीं होने पर रोजगार सृजन योजना के डिफाल्टरों व गारंटर पर होगा केस

प्रतिनिधि, गढ़वा जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज कुमार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के डिफॉल्टर ऋण धारकों को अंतिम नोटिस जारी किया है. उन्होंने बताया कि विभाग से प्राप्त मासिक समीक्षा बैठक के निर्देशों के पालन में जिला कल्याण कार्यालय ने समाचार पत्रों के माध्यम से यह तृतीय और अंतिम नोटिस प्रकाशित कराया है. जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा सभी डिफॉल्टर ऋण धारकों से नियमानुसार मासिक किस्त की वसूली सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिये गये हैं. चेतावनी दी गयी है कि यदि इस अंतिम नोटिस के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो ऐसे सभी डिफॉल्टरों का नाम, पिता का नाम और पूरा पता ऋणदाता निगमवार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा. जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि जिन्होंने ऋण राशि का दुरुपयोग किया है और मासिक किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके साथ-साथ उनके गारंटर के खिलाफ भी राशि गबन के आरोप में एक महीने बाद सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. जिला कल्याण पदाधिकारी ने सभी ऋण धारकों से आग्रह किया है कि वे अपने सभी बकाया किस्तों का भुगतान अगले 10 दिनों के भीतर जिला कल्याण कार्यालय में सुनिश्चित करें. विभाग ने साफ किया है कि कानूनी कार्रवाई की स्थिति में इसके लिए ऋण धारक स्वयं जिम्मेदार होंगे.

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