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अबुआ आवास के 47 लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज

डंडई प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली ने 47 अबुआ आवास के लाभुकों के ऊपर सन्हा दर्ज कराया है.

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प्रतिनिधि, डंडई

डंडई प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली ने 47 अबुआ आवास के लाभुकों के ऊपर सन्हा दर्ज कराया है. जो पिछले एक वर्ष पूर्व अबुआ आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि तीस- तीस हजार रुपये ले चुके हैं और आवास निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया हैं. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लाभुकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहली किस्त तीस हजार रुपये की राशि को गबन करने के आरोप में लाभुकों के ऊपर थाना में सन्हा दर्ज कराया है. राशि लेकर आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभुकों में डंडई पंचायत के अनीता देवी, जगनारायण प्रजापति, कन्हाई महतो, सुमित्रा देवी, उर्मिला देवी, सविता देवी, विनोद सिंह, राधिका देवी, मालती देवी, शारदा देवी, गौरी देवी, रामप्रवेश उरांव, फूलबसिया देवी, जरही पंचायत के फागुनी देवी, अक्षय गुप्ता, झोतर पंचायत के किरण कुमारी, सुनीता देवी, करके पंचायत के सुमित्रा देवी, अरविंद कुमार परहिया, लवाहीकलां पंचायत के बसंती देवी, पचौर पंचायत के कबूतरी देवी, सेवंती देवी, छटनी देवी, पहलाद शाह, सोनिया देवी, मूर्ति देवी, रारो पंचायत के देवंती देवी, बत्तीसी देवी, सोनेहरा पंचायत के अनीता देवी, ब्रह्मदेव यादव, विनोद यादव, कुसुम देवी, तसरार पंचायत के फूलमनिया देवी, पार्वती कुंवर, रामचंद्र बैगा, सुरेश परहिया, बीफनी देवी, रामजी राम, नरेश राम, गुड्डू पासवान, रोजनी बीबी, पप्पू कुमार रजक, जितेंद्र कुमार रजक, उर्मिला देवी, आशा देवी, अमोला देवी, मुन्नी देवी का नाम शामिल है.जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल करमाली ने कहा कि डंडई प्रखंड क्षेत्र में सत्र 2023 -2024 में 472 अबुआ आवास की स्वीकृत हुई थी और सभी का प्रथम किस्त की राशि 30- 30 हजार रुपए दी गयी थी, जिसमें 47 ऐसे लाभुक हैं. जो आवास के प्रथम किसकी राशि लेने के बावजूद आज तक आवास का निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं किया है, उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के नाम पर सरकारी पैसा तीस- तीस हजार रुपए प्राप्त किया और कार्य आज तक शुरू नहीं किया गया, जो सरकारी राशि गबन का मामला है. उक्त सभी 47 लाभुकों के ऊपर सरकारी राशि गबन को लेकर स्थानीय डंडई थाना में सन्हा दर्ज कराया गया है. बीडीओ ने कहा कि यदि लाभुक एक सप्ताह के अंदर आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तो लाभुकों के ऊपर जो सन्हा दर्ज कराया गया है, उसको वापस ले लिया जायेगा.

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