रेस्टोरेंट में भारी मात्रा में एस्पायर्ड कोल्ड्रिंक मिले, किया नष्ट

Published by :Akarsh Aniket
Published at :29 Apr 2026 9:26 PM (IST)
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रेस्टोरेंट में भारी मात्रा में एस्पायर्ड कोल्ड्रिंक मिले, किया नष्ट

संचालकों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई पर ध्यान देने व एक्सपायर्ड सामग्री नहीं रखनी की चेतावनी दी

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गढ़वा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण

– संचालकों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई पर ध्यान देने व एक्सपायर्ड सामग्री नहीं रखनी की चेतावनी दी

प्रतिनिधि, गढ़वा

समाहरणालय स्थित पुलिस कैंटीन और कुछ निजी रेस्टोरेंट में अनियमितताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई की. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया. बिना लाइसेंस संचालित दुकानों को नोटिस दिया गया और सात दिनों के भीतर निबंधन कराने का निर्देश दिया गया. निरीक्षण की शुरुआत गढ़वा समाहरणालय स्थित पुलिस कैंटीन से हुई. जांच में वहां की साफ-सफाई और सामानों का रखरखाव संतोषजनक पाया गया. हालांकि, कैंटीन बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रही थी. अधिकारी ने संचालक को तुरंत लाइसेंस लेने की हिदायत दी. इसके बाद टीम ने समाहरणालय के पास स्थित शिवाय रिजॉर्ट एंड बैंक्वेट हॉल की जांच की. यहां खाद्य सुरक्षा मानकों की समीक्षा की गयी और गुणवत्ता जांच के लिए पनीर का सैंपल लिया गया. संचालक को निर्देश दिया गया कि वे मानक के अनुरूप ही खाद्य सामग्री परोसें. चिनिया रोड स्थित श्री बालाजी फैमिली रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान भारी लापरवाही सामने आयी. फ्रीजर में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड कोल्ड्रिंक पाये गये, जिन्हें खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मौके पर ही नष्ट करवा दिया. यह रेस्टोरेंट भी बिना लाइसेंस संचालित हो रहा था. यहां से भी पनीर का सैंपल जांच के लिए लिया गया है.

बिना लाइसेंस खाद्य प्रतिष्ठान चलाना अपराध: एपएसओ

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (एफएसओ) दीपश्री ने बताया कि बिना लाइसेंस खाद्य प्रतिष्ठान चलाना कानूनन अपराध है. जिन दुकानों के पास लाइसेंस नहीं थे, उन्हें सात दिनों के भीतर आवेदन करने का नोटिस दिया गया है. संचालकों को सख्त चेतावनी दी गयी है कि किसी भी सूरत में एक्सपायर्ड सामान न रखें और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.

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