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3.66 लाख रुपये वसूलने का निर्देश

मनरेगा में अधिक राशि की निकासी गढ़वा : मनरेगा लोकपाल मुरारी झा ने रमकंडा प्रखंड में मनरेगा की दो योजनाओं में अनियमितता पाते हुए इसमें खर्च की गयी 3.66 लाख रुपये वसूली करने की अनुशंसा की है़ उन्होंने उप विकास आयुक्त जगत नारायण प्रसाद को अनुशंसा करते हुए इससे संबंधित पक्षों पर विभागीय कार्रवाई करने […]

मनरेगा में अधिक राशि की निकासी
गढ़वा : मनरेगा लोकपाल मुरारी झा ने रमकंडा प्रखंड में मनरेगा की दो योजनाओं में अनियमितता पाते हुए इसमें खर्च की गयी 3.66 लाख रुपये वसूली करने की अनुशंसा की है़
उन्होंने उप विकास आयुक्त जगत नारायण प्रसाद को अनुशंसा करते हुए इससे संबंधित पक्षों पर विभागीय कार्रवाई करने की भी बात कही है़ रमकंडा प्रखंड के उदयपुर पंचायत में चमइनिया नाला बांध निर्माण में जेसीबी से काम कराने की पुष्टि हुई है़ लोकपाल श्री झा ने स्वयं इसकी जांच की थी़ जेसीबी से काम करा कर 216422 रुपये की निकासी कर ली गयी है़ इसमें कई अन्य बिंदुओं पर भी जांच के दौरान अनियमितता पायी गयी है़
जांच में श्री झा ने पाया कि अभिलेख पर मुखिया के हस्ताक्षर नहीं है और तकनीकी प्रतिवेदन का संधारण ठीक से नहीं किया गया है़ जिस एमबी से भुगतान किया गया है, उसमें नियमानुसार कनीय अभियंता का हस्ताक्षर नहीं है़ मस्टर रॉल में भी अंगूठे के निशान को सत्यापित नहीं किया गया है़ लोकपाल ने इसमें भुगतान की गयी सभी 216422 रुपये की वसूली बीडीओ, बीपीओ, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता एवं मेठ से करने का निर्णय पारित किया है़ यद्यपि उपरोक्त राशि का भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना दिखाया गया है़
इसी तरह रमकंडा पंचायत में जोरीमहुआ बांध मरम्मती में भी अनियमितता के मामले की पुष्टि हुई है़ इस योजना में मजदूरों को 196392रुपये भुगतान किये गये हैं. लोकपाल ने जांच के दौरान पाया कि इस योजना में नाममात्र का काम करके उपरोक्त राशि निकाल ली गयी है़ कार्य के आकलन के पश्चात 1.50 लाख रुपये की वसूली बीडीओ, बीपीओ, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, कनीय अभियंता एवं मुखिया से करने का निर्णय सुनाया गया है़ साथ ही इस मामले में मनरेगा कानून के प्रावधान के अनुसार उपरोक्त सभी लोगों पर मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत अर्थदंड भी लगाया है़ अर्थदंड की राशि एवं योजना की राशि वसूलने के निर्देश दिये गये हैं.

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