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छात्रा के पिता ने परिवाद दायर की

गढ़वा. रमकंडा निवासी पारसनाथ सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में गांव के ही धर्मेंद कु मार, शिव कुमार भुइयां, जितेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, सुमिगी देवी, अशोक कुमार सुनील भुइयां व चंदन कुमार के खिलाफ परिवाद (96/2015)दायर कर उन पर एक राय होकर उनकी नाबालिग पुत्री को शादी की नियत से अपहरण कर ले […]

गढ़वा. रमकंडा निवासी पारसनाथ सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में गांव के ही धर्मेंद कु मार, शिव कुमार भुइयां, जितेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, सुमिगी देवी, अशोक कुमार सुनील भुइयां व चंदन कुमार के खिलाफ परिवाद (96/2015)दायर कर उन पर एक राय होकर उनकी नाबालिग पुत्री को शादी की नियत से अपहरण कर ले जाने तथा शारीरिक शोषण की नियत से उसे बंधक बनाने का आरोप लगाया है. इसमें पारसनाथ सिंह ने कहा है कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री मालती कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नौवीं कक्षा की छात्रा है. उसके पुत्री को विद्यालय जाने के दौरान धर्मेंद कुमार हमेशा छेड़छाड़ किया करता था. पिछले 21 मई को जब उसकी पुत्री शाम में घर से बाहर शौच के लिए गयी थी, वहीं से उसका अपहरण कर लिया गया. उसने कहा कि उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर चेन्नई ले जाकर वहां बंधक बना कर काम कराया जा रहा है और शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है. उसने न्यायालय से इस पर कार्रवाई की मांग की है.

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