गढ़वा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ वाइके शाही की अदालत ने सोमवार को रमना थाना के बहियार खुर्द निवासी अशोक यादव को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी. विदित हो कि बहियार खुर्द निवासी शिवदत्त यादव की पत्नी सुभगिया देवी ने नौ नवंबर को रमना थाना में अशोक यादव के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया था कि उनके बीच चल रहे जमीन विवाद को लेकर उसके पति शिवदत्त यादव को अशोक यादव ने छुरा मार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया. इसकी प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने अनुसंधान कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिला व सत्र न्यायाधीश ने दस्तावेज तथा साक्षियों का साक्ष्य कलमबद्ध क रने के बाद अशोक यादव को भादवि की धारा 307 के तहत यह सजा सुनायी .
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हमलावर को 10 वर्ष की सजा
गढ़वा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ वाइके शाही की अदालत ने सोमवार को रमना थाना के बहियार खुर्द निवासी अशोक यादव को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी. विदित हो कि बहियार खुर्द निवासी शिवदत्त यादव की पत्नी सुभगिया देवी ने नौ नवंबर को रमना थाना […]
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