फिलहाल यह कार्यालय मध्यस्थता केंद्र में चलेगा
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जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यालय सील हुआ
फिलहाल यह कार्यालय मध्यस्थता केंद्र में चलेगा गढ़वा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश महेशचंद्र वर्मा के आदेश पर सोमवार को पीएलवी चंदा देवी ने सचिव नइम अंसारी पर लगाये गये आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय को सील कर दिया गया है़ रजिस्ट्रार अभिषेक श्रीवास्तव की उपस्थिति में […]
गढ़वा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश महेशचंद्र वर्मा के आदेश पर सोमवार को पीएलवी चंदा देवी ने सचिव नइम अंसारी पर लगाये गये आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय को सील कर दिया गया है़ रजिस्ट्रार अभिषेक श्रीवास्तव की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यालय सील किया गया़ इस कार्यालय को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश निर्गत किया गया है़ कार्यालय सील होने के बाद फिलहाल यह कार्यालय मध्यस्थता केंद्र कार्यालय में चलाया जायेगा़ विदित हो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नइम अंसारी के कार्यालय में दुर्व्यवहार करने व रंगदारी मांगने के आरोप में पीएलवी सदस्य भवनाथपुर टाउनशिप निवासी चंदा देवी को 23 फरवरी को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था़
सब जज नइम अंसारी ने चंदा पर आरोप लगाया है कि उसने उनके कार्यालय में सरकारी कार्य को बाधित किया है और पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी है़ रंगदारी नहीं मिलने पर उनकी नौकरी खाने की धमकी दी है़ इस मामले की गढ़वा थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चंदा को भवनाथपुर टाउनशिप स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है़
यद्यपि सोमवार को चंदा देवी को अदालत से जमानत मिल गयी़ इस मामले में गिरफ्तारी के पूर्व 20 फरवरी को चंदा देवी ने गढ़वा व्यवहार न्यायालय के सब जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नइम अंसारी के विरुद्ध प्रधान जिला जज को एक शपथ पत्र दिया था़ उक्त शपथ पत्र में चंदा देवी ने सब जज पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने, बिना कारण के ही उसको अपने चेंबर में बुलाने और असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है़ चंदा देवी ने सब जज पर उनके भवनाथपुर घर पर बाइक से हेलमेट लगाकर पहुंचने का भी आरोप लगाया है़ बताया गया कि इसके आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय को सील किया गया़
चंदा देवी को जमानत मिली : पीएलवी सदस्य चंदा देवी को सोमवार को गढ़वा व्यवहार न्यायालय से जमानत मिल गयी है़ सीजेएम दिनेश मिश्रा की अदालत द्वारा जीआर संख्या 332/2018 के मामले की सुनवाई करते हुए चंदा देवी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया़ चंदा देवी की ओर से अधिवक्ता जीके सिन्हा ने पैरवी की़ आदेश मिलने के पश्चात देर शाम चंदा देवी गढ़वा कारा से बाहर आ गयी़ चंदा देवी के कारा से बाहर आने के मौके पर काफी संख्या में पीएलवी व राजनीतिक दल व सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित थे़
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