दहेज के लिए हत्या मामले में पति दोषी, सजा सात को
Updated at : 05 Apr 2017 5:28 AM (IST)
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दहेज के लिए हत्या मामले में पति दोषी, सजा सात को घाटशिला : दहेज में रुपये और बाइक नहीं देने पर अनिता रानी महतो को जलाकर हत्या के आरोपी धीरेंद्र नाथ महतो को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर […]
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दहेज के लिए हत्या मामले में पति दोषी, सजा सात को
घाटशिला : दहेज में रुपये और बाइक नहीं देने पर अनिता रानी महतो को जलाकर हत्या के आरोपी धीरेंद्र नाथ महतो को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई 7 अप्रैल को होगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता दशरथ महतो हैं. लोक अभियोजक संजय सिन्हा हैं. इस संबंध में गालूडीह थाना में आमाभूला गांव के संतोष कुमार महतो के बयान पर बहादुरपुर के धीरेंद्र नाथ महतो,
तपन महतो, बसंती महतो, उषा महतो, आशा महतो और सुभाष महतो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि अनिता की शादी धीरेंद्र नाथ महतो से वर्ष 2005 में हुई. एक बच्चे का जन्म के बाद दहेज के लिए उसे मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया. पंचायत के निर्णय पर अनिता को धीरेंद्र नाथ महतो के घर में रखा. 19 दिसंबर 2013 को मोबाइल पर सूचना मिली कि अनिता बीमार है. अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया. दहेज के लिए हत्या के दो आरोपी बरी
घाटशिला. धालभूमगढ़ के श्यामसुंदरपुर की बारीकुरा गांव की अर्पणा की दहेज के लिए हत्या मामले में मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने दो आरोपी अनिता नारायण देव और शंकर नारायण देव को बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सपन नंदा और लोक अभियोजक सिन्हा हैं. आरोप है कि दहेज के लिए 10 अगस्त 2013 को अर्पणा की हत्या कर दी गयी थी. मलय नारायण देव के बयान पर शंकर नारायण देव, सुधीर नारायण देव और अनिता नारायण देव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है.
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