झाटीझरना: पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, सजा 23 को
Updated at : 19 Jan 2017 5:20 AM (IST)
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घाटशिला : 17 दिसंबर 2014 को कुल्हाड़ी और पंहसूल से पत्नी मुन्ना कर्मकार की हत्या मामले में घाटशिला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए पति को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 23 जनवरी मुकर्रर की. मामले […]
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घाटशिला : 17 दिसंबर 2014 को कुल्हाड़ी और पंहसूल से पत्नी मुन्ना कर्मकार की हत्या मामले में घाटशिला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए पति को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 23 जनवरी मुकर्रर की.
मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता दशरथ महतो हैं. एपीपी संजय कुमार सिन्हा हैं. इस संबंध में झाटीझरना के काली चरण भूमिज के बयान पर पति रिंटू कर्मकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. इसमें कहा गया है कि 17 दिसंबर को सूचना मिली कि झाटीझरना के सिंद्रीआम में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी. वे सिंद्रीआम पहुंचे तो घर में खटिया पर खून लगा था. रिंटू से पूछा कि उसने पत्नी की हत्या क्यों की.
उसने कहा वह उसे गाली दे रही थी. उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह कुल्हाड़ी और पंहसूल से काट कर उसकी हत्या कर दी. एक हाथ में पत्नी का सिर और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भोमराडीह पिकेट पहुंचा.
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