दहेज हत्या में पति, जेठ समेत चार दोषी करार, सजा 20 को
Updated at : 18 Jan 2017 5:08 AM (IST)
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वर्ष 2008 में सारती महतो की शादी सुदाई महतो से हुई थी दहेज में 30 हजार रुपये और मोटर साइकिल देने की मांग थी घाटशिला : वर्ष 2011 में गालूडीह के बांधडीह गांव की सारती महतो दहेज हत्याकांड में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने मंगलवार को पति, […]
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वर्ष 2008 में सारती महतो की शादी सुदाई महतो से हुई थी
दहेज में 30 हजार रुपये और मोटर साइकिल देने की मांग थी
घाटशिला : वर्ष 2011 में गालूडीह के बांधडीह गांव की सारती महतो दहेज हत्याकांड में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने मंगलवार को पति, जेठ, देवरानी समेत चार आरोपियों को धारा 304 (बी) के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट ने सजा की बिंदु पर 20 जनवरी को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता कामेश्वर महतो है. एपीपी संजय कुमार सिन्हा थे. इस संबंध में शिव चरण महतो के बयान पर पति सुदाई महतो, देवर रतन महतो, रतन महतो की पत्नी और जेठ सुबोध महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. इसके मुताबिक सारती महतो की शादी वर्ष 2008 में हुई थी.
दहेज में 30 हजार रुपये और मोटर साइकिल देने की मांग की. दहेज नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की. 4 फरवरी 2011 को उसे जहर पिला दिया. बेहोश होने पर नर्सिंग होम में भरती कराया. चिकित्सक ने उसकी स्थिति गंभीर देख कर उसे एमजीएम रेफर किया. यहां से उसे टीएमएच भेजा. टीएमएच में पांच फरवरी 2011 को उसने दम तोड़ दिया.
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