जादूगोड़ा थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी

Published at :05 Feb 2016 6:48 AM (IST)
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जादूगोड़ा थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी

घाटशिला : घाटशिला के आकाशदीप होटल में 31 जनवरी की शाम से ठहरे कटिहार निवासी सह एनजीओ का कर्मी साहिल सिंह और उसके के खिलाफ जादूगोड़ा थाना में दूसरे दिन गुरुवार को मारुति स्वीफ्ट डिजायर कार चोरी करने की प्राथमिकी दर्ज हुई है. चोरी की घटना के लगभग 50 घंटे बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज […]

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घाटशिला : घाटशिला के आकाशदीप होटल में 31 जनवरी की शाम से ठहरे कटिहार निवासी सह एनजीओ का कर्मी साहिल सिंह और उसके के खिलाफ जादूगोड़ा थाना में दूसरे दिन गुरुवार को मारुति स्वीफ्ट डिजायर कार चोरी करने की प्राथमिकी दर्ज हुई है. चोरी की घटना के लगभग 50 घंटे बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है. पुलिस अभी तक कार और कार चोरी करने वाले व्यक्ति का पता लगाने में नाकाम साबित हुई है.

तीन दिन के लिए होटल आरक्षित कराया था. 31 जनवरी की शाम साहिल सिंह और उसका दोस्त आकाशदीप होटल में कमरा आरक्षित किया. दूसरे दिन एक फरवरी को उसने होटल मालिक से मारुति स्वीफ्ट डिजायर कार संख्या जेएच 05 बीसी/6415 को बुक कराया और उसमें अपने दोस्त के सवार हो गया.
वह अपने दोस्त के साथ विभिन्न स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य सामानों को लगाने के लिए सर्वे किया और शाम में कार से होटल लौट आया. दूसरे दिन दो फरवरी को कार चालक और अपने दोस्त को लेकर चापड़ी स्कूल गया. कार चालक राजू ठाकुर के मुताबिक वह चापड़ी स्कूल गया. यहां शिक्षकों से सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य सामान लगाने की बात कर नरवा गया. नरवा के पास उसने सिगरेट पिया. चालक को भी दिया. इसके बाद चालक बेहोश हो गया. चालक को होश आया, तो वह अपने आप को जुबिली पार्क में पाया. उसने होटल के मैनेजर से फोन कर पूछा कि कार होटल में लगी है या नहीं. मैनेजर ने कहा कि कार वह ले गया था. कार के संबंध में उसी ही जानकारी होगी.
तीन फरवरी तक दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी. कार मालिक राजस्टेट के मिंटू गोराई ने बताया कि तीन फरवरी को वह कार चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पहले घाटशिला थाना गया. इस थाना से उसे जादूगोड़ा थाना भेजा गया. इस थाना में भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी और उसे बिष्टुपुर थाना भेजा गया. बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, तो दूसरे दिन वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद जादूगोड़ा थाना में उसके बयान पर कांड संख्या 8/2016, दिनांक चार फरवरी 16, भादवि की धारा 328, 379 और 34 के तहत साहिल सिंह और उसके दोस्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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