आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास

Published at :14 Jul 2015 12:48 AM (IST)
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आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास

घाटशिला : घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने सोमवार को आरोपी विशेश्वर को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने भादवि की धारा 420 के तहत आरोपी को तीन साल की सश्रम कारावास और भादवि की धारा 406 के तहत तीन साल की सश्रम कारावास और […]

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घाटशिला : घाटशिला के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने सोमवार को आरोपी विशेश्वर को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने भादवि की धारा 420 के तहत आरोपी को तीन साल की सश्रम कारावास और भादवि की धारा 406 के तहत तीन साल की सश्रम कारावास और 5- 5 हजार जुर्माना की सजा सुनायी.
एक आरोपी सुरेंद्र की मौत हो चुकी है. आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता जेडी पटेल ने की. एपीपी डीजे बोस थे. जीआर 337/1998, भादवि की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज हुआ था.
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