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झारखंड : ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के शुल्क में हुई भारी कटौती, जानिए अब कितने पैसे लगेंगे

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना है. आधार, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानीय पता, ब्लड ग्रुप और हस्ताक्षर को अपलोड करना होगा. इसके बाद शुल्क जमा करना होगा.

देवघर : झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का शुल्क कम कर दिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग से आदेश जारी कर दिया गया है. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 2193 रुपये नहीं, बल्कि 1593 रुपये ही देने होंगे. यानि 600 रुपये की कमी की गयी है. लाइट मोटर व्हीकल और मोटर साइकिल के लिए प्रस्तावित शुल्क जारी कर दिया गया है. लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में शुल्क कम किया गया है. इसके बाद लाइसेंस बनाने वाले की संख्या भी बढ़ने लगी है. मालूम हो कि अगस्त, 2021 में बढ़ा हुआ शुल्क लागू किया गया था. जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार रजक ने बताया कि शुल्क में कमी की गयी है, जिससे लोगों को राहत होगी.

ये है आवेदन कि प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना है. आधार, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानीय पता, ब्लड ग्रुप और हस्ताक्षर को अपलोड करना होगा. इसके बाद शुल्क जमा करना होगा. शुल्क के बाद आवेदक को स्लाट बुक करना होगा. स्लॉट बुक होने के बाद तय तिथि पर लर्निंग लाइसेंस लेने के दौरान आवेदक को ऑनलाइन टेस्ट देना होगा. टेस्ट पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस विभाग की ओर से निर्गत किया जाएगा. वहीं स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदक को मोटरसाइकिल और लाइट मोटर व्हीकल के लिए लर्निंग लेने के एक माह बाद टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना होगा. उसके बाद जिला परिवहन कार्यालय में एवीआइ के सामने वाहन चलाकर टेस्ट देना होगा.

पहले और अब के शुल्क में अंतर

झारखंड में पहले थे ये शुल्क

लर्निंग के लिए – 700 रुपये और 37 रुपये लर्निंग शुल्क

परमानेंट के लिए – 1400 रुपये और 56 रुपये स्मार्ट शुल्क

अब ये शुल्क

लर्निंग के लिए – 500 रुपये और 37 रुपये लर्निंग शुल्क

परमानेंट के लिए – 1000 रुपये और 56 रुपये स्मार्ट शुल्क

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Prabhat Khabar News Desk
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