बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 25 साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Sep 2024 8:58 PM
दुमका में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत
दुमका कोर्ट. दुमका में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने दो साल पहले दस साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले काठीकुंड के चेपड़ो राय को दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा सुनायी है. अदालत ने 6 पॉक्सो एक्ट में आरोपित को 25 साल का सश्रम कारावास के साथ दस हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अविनाश अंजुम और सरकार की ओर से लाेक अभियोजक चंपा कुमारी ने बहस किया. अभियोजक ने बताया कि काठीकुंड की रहने वाली एक महिला ने दो नवंबर 22 को काठीकुंड थाना में दस साल की बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में महिला ने बताया कि एक नंवबर की दोपहर बेटी नहाने के लिए नदी पर गयी थी. दूसरे गांव हरिपुर का चेपड़ो राय बेटी पर नजर रखे हुए था. उसने नहाते समय बेटी को पकड़ लिया और मुंह दबाकर नदी के दूसरी ओर ले गया. दुष्कर्म के समय बेटी ने शोर मचाया तो खेतों में तसर की खेती कर रहे लोगों ने आकर बेटी को बचाया. बेटी ने घर आकर सारी जानकारी दी. पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था.
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