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दुमका : छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने और छेड़खानी का आरोप, प्रिंसिपल व नाइट गार्ड गिरफ्तार

दुमका में अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल व नाइट गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोप है कि वे छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाते थे, साथ ही उनसे छेड़खानी भी करते थे. छात्राओं ने की शिकायत पर डीसी ने दो अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराई.

Dumka News: गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ता दुमका में कलंकित हुई है. इस रिश्ते को कलंकित करने में शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक से लेकर रात्रि प्रहरी तक की संलिप्तता सामने आये तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है. यह मामला है नगर थाना क्षेत्र के कड़हरबिल स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का. प्रिंसिपल शैलजानंद झा और रात्रि प्रहरी शिवपूजन पर विद्यालय की छात्राओं ने प्रताड़ित करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. वहीं, शिक्षक पंकज और गुलशन के साथ प्रधानाचार्य और रात्रि प्रहरी पर त्योहार या लंबी छुट्टी पर जाने से पहले विद्यालय परिसर में ही शराब का सेवन करने का भी आरोप है.

जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कच्छप के आवदेन पर नगर थाना में चारों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी. पुलिस ने मामले में त्वरित करते हुए प्रधानाचार्य शैलजानंद झा और रात्रि प्रहरी शिवपूजन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया. जानकारी के अनुसार, विद्यालय की कुछ छात्राओं ने इस बाबत डीसी से लिखित शिकायत की थी. आरोपों के मुताबिक, प्रधानाचार्य छात्राओं की तबीयत खराब होने पर जांच के नाम पर गलत तरीके से उन्हें हाथ लगाते थे. आरोप यह भी है कि इनके द्वारा अश्लील वीडियो भी दिखाया जाता था.

जांच रिपोर्ट में मामला सही पाया गया

ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ए डोड्डे ने प्रशिक्षु आईएएस सह सहायक समाहर्ता प्रांजल ढाढ़ा और कार्यपालक दंडाधिकारी सुप्रिया एक्का को पूरे मामले के जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी. दोनों पदाधिकारियों ने विद्यालय पहुंच कर मामले की जांच कर रिपोर्ट डीसी को सौंपी. जांच रिपोर्ट में आरोप सत्य प्रतिवेदित किया गया, जिसके आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने नगर थाना में प्रधानाचार्य शैलजानंद झा, रात्रि प्रहरी शिवपूजन, शिक्षक पंकज और गुलशन के खिलाफ नगर थाना में नामजद आरोपी बताते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस ने मामले में थाना कांड संख्या 189/23, भादवि की धारा 341, 323, 354, 354 ए, 354 बी, 354 डी, 504, 506,509/34 एवं पोक्सो एक्ट 3(3)(10)(11),एससी-एसटी के तहत प्रताड़ना एवं यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है.

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