सास की गला दबाकर हत्या करने मामले में बहू को उम्रकैद

दुमका कोर्ट : सास की गला दबाकर हत्या करने के मामले में बहू मालोती टुडू को दोषी पाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 90/2013 में चले ट्रायल के बाद उम्र कैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने मालोती टुडू को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम उम्र कैद […]
दुमका कोर्ट : सास की गला दबाकर हत्या करने के मामले में बहू मालोती टुडू को दोषी पाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 90/2013 में चले ट्रायल के बाद उम्र कैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने मालोती टुडू को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम उम्र कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास एवं धारा 201 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी है. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.
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