सास की गला दबाकर हत्या करने मामले में बहू को उम्रकैद

Published at :28 Sep 2016 6:59 AM (IST)
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सास की गला दबाकर हत्या करने मामले में बहू को उम्रकैद

दुमका कोर्ट : सास की गला दबाकर हत्या करने के मामले में बहू मालोती टुडू को दोषी पाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 90/2013 में चले ट्रायल के बाद उम्र कैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने मालोती टुडू को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम उम्र कैद […]

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दुमका कोर्ट : सास की गला दबाकर हत्या करने के मामले में बहू मालोती टुडू को दोषी पाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 90/2013 में चले ट्रायल के बाद उम्र कैद की सजा सुनायी है. न्यायालय ने मालोती टुडू को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम उम्र कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास एवं धारा 201 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी है. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

हंसडीहा थाना क्षेत्र कुटकुटिया के रस्का हेम्ब्रम ने पतोहू मालती टुडू द्वारा पत्नी बुड़ीन मुर्मू की हत्या किये जाने के मामले को लेकर रामगढ़ थाना में 16 सितंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.12 सितंबर 2012 को सास पतोहू में झगड़ा हुआ था. झगड़ा के बाद गांव में प्रधान और ग्रामीणों ने दोनों को समझा-बुझा दिया था.
16 सितंबर 2012 को रस्का हेम्ब्रम डंगाल में मवेशी चरा रहा था उसी समय उसकी भतीजी ने जाकर उसे बतायी कि बड़ी मां का शव गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर मकई घंघरा बाड़ी में पड़ा है. जाकर देखा कि ताड़ के पत्ता से उसकी पत्नी का शव ढका हुआ था और गंध आ रहा था. गांव के पुरुष और महिलाओं ने जब मलोती टुडू से पूछताछ की तो उसने बताया कि 9 तारीख को मकई घंघरा बाड़ी में घंघरा तोड़ने के समय सास का गला दबाकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने मालोती टुडू को 16 सितम्बर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. न्यायालय में ट्रायल के दौरान दस गवाहों का परीक्षण हुआ.अभियोजन पक्ष से एपीपी अजय कुमार साह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शमशाद अंसारी ने केस की पैरवी की.
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