सूचनाधिकार के तहत पूर्व वार्ड पार्षद ने मांगी सूचना

Published at :24 Jul 2016 6:20 AM (IST)
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सूचनाधिकार के तहत पूर्व वार्ड पार्षद ने मांगी सूचना

आरटीआई नगर परिषद‍ के स्थायी समिति में लिये गये निर्णय गलत जितने भी कार्यालय कर्मियों की नियुक्ति की गयी है, गलत कार्यपालक पदाधिकारी ने खुद ही स्वीकारा दुमका : दुमका नगर परिषद‍ के कार्यपालक पदाधिकारी ने सूचनाधिकार कानून के तहत मांगी गयी सूचना में खुद ही स्वीकार किया है कि स्थायी समिति में अब तक […]

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आरटीआई नगर परिषद‍ के स्थायी समिति में लिये गये निर्णय गलत

जितने भी कार्यालय कर्मियों की नियुक्ति की गयी है, गलत
कार्यपालक पदाधिकारी ने खुद ही स्वीकारा
दुमका : दुमका नगर परिषद‍ के कार्यपालक पदाधिकारी ने सूचनाधिकार कानून के तहत मांगी गयी सूचना में खुद ही स्वीकार किया है कि स्थायी समिति में अब तक जो भी निर्णय लिये गये हैं, वह सभी नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 24 की उपधारा 4 के अनुसार गलत है और जितने भी कार्यालय कर्मियों की नियुक्ति की गयी है, वह भी गलत है. सूचनाधिकार कानून के तहत यह जानकारी पूर्व वार्ड पार्षद राजकुमार मोदी ने मांगी थी. उन्हें जवाब दिया गया है कि नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार स्थायी समिति के कार्य संचालन की विधि को विहित भी नहीं किया गया है. ऐसे में किसी भी तरह का निर्णय लेना गलत है. अब तक जो भी निर्णय गलत लिये गये हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जायेगी.
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