जमानत मिलने के बाद बंध पत्र हुआ अस्वीकृत

दुमका कोर्ट : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने हत्या के मामले में 90 दिनों बाद अनुसंधान कर्ता द्वारा चार्ज सीट नहीं दिये जाने पर बुधवार को सरैयाहाट लोहरीपाड़ा के कमरदेव राय को जमानत दे दी थी. जानकारी के अनुसार न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर किये जाने के बाद गुरुवार को अनुसंधानकर्ता एएसआई फकरू जमा ने […]
दुमका कोर्ट : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने हत्या के मामले में 90 दिनों बाद अनुसंधान कर्ता द्वारा चार्ज सीट नहीं दिये जाने पर बुधवार को सरैयाहाट लोहरीपाड़ा के कमरदेव राय को जमानत दे दी थी. जानकारी के अनुसार न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर किये जाने के बाद गुरुवार को अनुसंधानकर्ता एएसआई फकरू जमा ने चार्ज सीट न्यायालय में समर्पित कर दिया. अभियुक्त की ओर से जब गुरूवार को बंध पत्र न्यायालय में दिये जाने पर न्यायालय ने बंध पत्र को अस्वीकार कर दिया. वहीं अनुसंधान कर्ता से न्यायालय ने अस्पष्टीकरण की मांग की है कि 90 दिनों के अंदर चार्ज सीट क्यों नहीं जमा की गयी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




