दुमका कोर्ट : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुसुमडीह में मामूली सी बात पर मारपीट कर घायल कर देने का मामला सामने आया है. इसे लेकर कुसुमडीह के राधेश्याम मंडल ने भादवि की धारा 341, 323, 337, 307, 504, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिसमें विशु मंडल, विशु की पत्नी निर्मला देवी तथा मिठुन मंडल को नामजद अभियुक्त बनाया है.
उक्त तीनों पर आरोप है कि नाली के पास बोरा रखने की बात को लेकर निर्मला देवी गाली गलौज कर रही थी. जब उसने गाली देने से मना किया, तो सभी ने ईंट पत्थर, लाठी डंडे से मारकर राधेश्याम मंडल के बेटा का सिर फोड़ दिया.