सेवा त्रुटि व लापरवाही में दोषी कंपनी को दिया हर्जाना भरने का आदेश

Updated at : 25 Apr 2018 4:25 AM (IST)
विज्ञापन
सेवा त्रुटि व लापरवाही में दोषी कंपनी को दिया हर्जाना भरने का आदेश

दुमका : टाटा इंडिकॉम दुमका से टावर हटाने को लेकर उपभोक्ता फोरम ने मामला सेवा में त्रुटि एवं लापरवाही का मानते हुए उपभोक्ता को हर्जाना अदा करने का आदेश दिया. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि शहर के गांधीनगर मुहल्ला निवासी वादी मानस […]

विज्ञापन

दुमका : टाटा इंडिकॉम दुमका से टावर हटाने को लेकर उपभोक्ता फोरम ने मामला सेवा में त्रुटि एवं लापरवाही का मानते हुए उपभोक्ता को हर्जाना अदा करने का आदेश दिया. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि शहर के गांधीनगर मुहल्ला निवासी वादी मानस कुमार दास को 1400 रुपये का मोबाइल के मूल्य के साथ आर्थिक क्षति के रूप में 10 हजार रुपये और एक हजार मुकदमा खर्च देने का आदेश टाटा टेली सर्विस को दिया है.

क्या था मामला: मानस कुमार दास ने एक मोबाइल टाटा टेलीसर्विस को 1400 रुपये भुगतान कर मोबाइल और एक सिम कार्ड लिया था. जिसकी वैधता अवधि 28 सितंबर 2021 थी. मगर 2013 में कंपनी ने अपना सर्विस दुमका में बंद कर दिया था. जिससे वादी के पास बचा 29 रुपये का टॉकटाइम बेकार हो गया था. वादी द्वारा इसकी सूचना टाटा टेली सर्विस कंपनी को कानूनी नोटिस के माध्यम दी थी. नोटिस में पैसा वापसी और पुन: दुमका में सर्विस देने का अनुरोध किया था,
लेकिन कंपनी से वादी को कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो अंत में मानस दास द्वारा उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था. जहां से विपक्षी संख्या एक टाटा टेली सर्विस एवं विपक्षी संख्या दो रंजन कुमार सिंह दुकानदार को नोटिस जारी किया गया था. नोटिस के बाद भी टाटा टेलीसर्विस के प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो तब उसके लिए जमशेदपुर में समाचार-पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था. इसके बावजूद कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए. वहीं विपक्षी संख्या दो रंजन कुमार सिंह न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया कि वे टाटा टेलिसर्विस के अधीकृत विक्रेता नहीं है. साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही मोबाइल मानस कुमार दास को बेचा था. उपभोक्ता फोरम ने टाटा टेलिसर्विस के कार्य को सेवा में त्रुटि का मानते उसके खिलाफ फैसला सुनाया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola