हत्या मामले में बाप-बेटे को आजीवन कारावास

Updated at : 06 Apr 2018 4:21 AM (IST)
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हत्या मामले में बाप-बेटे को आजीवन कारावास

दुमका कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार के न्यायालय ने वृक्ष काटने पर आपत्ति जताने वाले शख्स की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर देने के चार साल पुराने मामले में सरैयाहाट प्रखंड के राकुडीह के तेतरियाडंगाल के इन्द्रदेव महतो और उनके बेटे मुकेश यादव को आजीवन कारावास के साथ दस-दस […]

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दुमका कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार के न्यायालय ने वृक्ष काटने पर आपत्ति जताने वाले शख्स की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर देने के चार साल पुराने मामले में सरैयाहाट प्रखंड के राकुडीह के तेतरियाडंगाल के इन्द्रदेव महतो और उनके बेटे मुकेश यादव को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है.

जुर्माने की रकम मृतक के आश्रित को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर बाप-बेटे को एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. दोनों को भादवि की दफा 323 में भी एक साल एवं 341 में एक महीने की सजा सुनाई गयी है. हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ ही चलेंगी.

पूछने गया था मेरा वृक्ष क्यों काटा, तो ले ली थी जान
सरैयाहाट राकुडीह तेतरिया डंगाल के सुबोध कुमार यादव ने अपने पिता की हत्या का मामले सरैयाहाट थाना में दर्ज कराया था. उसके मुताबिक 15 मई 2014 को दिन में पिता भीम प्रसाद यादव पेड़ काटने के बारे में इंद्रदेव महतो से पूछा तो इसी दौरान उनके तीन लड़के मुकेश यादव, कुमोद यादव, कंचन यादव आ गए. मुकेश ने हाथ में लिए हुए कुल्हाड़ी के पीछे तरफ से जान मारने की नीयत सिर पर मार दिया. जिससे उनके पिता भीम प्रसाद यादव बेहोश होकर गिर गए. फिर इन्द्रदेव महतो, उनका लड़का कुमोद और कंचन यादव भी उनके पिता को बेरहमी से मारने लगा. इसी बीच जब हल्ला हुआ तो सुबोध घटना स्थल पर पहुंचा, तो उसके साथ भी सभी ने मिल कर मारपीट की. बाद में इलाज के दौरान भीम प्रसाद यादव की मृत्यु हो गयी. गवाही हुई जिसके आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से दिनेश कुमार ओझा, वही बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र नारायण प्रसाद ने मुकदमे की पैरवी की.
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