हत्या मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

दुमका : चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा के न्यायालय ने रामगढ़ प्रखंड के धोधमा के कान्हू को भादवि की धारा 304 के तहत आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास उसे भुगतना होगा. इस मामले में मृतक की […]
दुमका : चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा के न्यायालय ने रामगढ़ प्रखंड के धोधमा के कान्हू को भादवि की धारा 304 के तहत आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास उसे भुगतना होगा. इस मामले में मृतक की बेटी मकु मुर्मू ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसका आरोप था कि 13 जनवरी 2013 को सुबह नौ बजे उसकी मां बुधु हांसदा घर के बाहर आग ताप रही थी इसी बीच कान्हू हांसदा शराब के नशे में हाथ में डंडा लेकर बुधु हांसदा के सिर पर लाठी से प्रहार किया जिससे उसका सिर फट गया, खून बहने लगा. इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी. अभियोजन द्वारा कुल पांच गवाह प्रस्तुत किये गये. अभियोजन पक्ष की ओर से एसपी सिन्हा बचाव पक्ष की ओर से पंकज कुमार यादव ने मुकदमे की पैरवी की.
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