मारपीट व छेड़छाड़ मामले में आरोपित को सजा
Updated at : 17 Dec 2017 5:03 AM (IST)
विज्ञापन

सेशन जज चतुर्थ की अदालत ने सुनाया फैसला दुमका कोर्ट : जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एसएन मिश्रा के न्यायालय ने छेड़छाड़ के एक मामले में अभियुक्त प्रदीप कुमार मुर्मू को पांच माह की सजा सुनायी है. भादवि की धारा 448, 427 व 354 में उसे पांच-पांच माह व 323 में तीन माह की सजा […]
विज्ञापन
सेशन जज चतुर्थ की अदालत ने सुनाया फैसला
दुमका कोर्ट : जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एसएन मिश्रा के न्यायालय ने छेड़छाड़ के एक मामले में अभियुक्त प्रदीप कुमार मुर्मू को पांच माह की सजा सुनायी है. भादवि की धारा 448, 427 व 354 में उसे पांच-पांच माह व 323 में तीन माह की सजा सुनायी गयी. 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 15 दिन की कारावास की सजा काटनी होगी. महुआडंगाल की महिला गिरिजा मुर्मू ने दुष्कर्म से संबंधित इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसके मुताबिक उनके पति विद्युत विभाग में चौकीदार के पद पर थे. उनकी मृत्यु 2002 में ही हो गयी थी.
प्रदीप मुर्मू की सहायता से एलआइसी व जीपीएफ आदि का पैसा उसने निकाला था. वहीं बैंक से पैसे की निकासी और पासबुक वगैरह रखा करता था. कुछ दिनों बाद प्रदीप की उसके साथ नजदीकी बढ़ी और 10 वर्ष तक शारीरिक संबंध भी बनाता रहा. उसने शिकायत की थी कि प्रदीप उसके बाउ उसकी दोनों बेटियों पर भी बुरी नजर रख रहा है. 27 नवंबर 2011 को उसने उसकी बेटी को बुरी नीयत से घर के अंदर ले गया. विरोध करने पर तीनों के साथ मारपीट की. मामले में आठ गवाह पेश हुए. गवाही के आधार पर न्यायालय ने दुष्कर्म का मामला नहीं मानते हुए केवल छेड़छाड़ का मामला मानते हुए अभियुक्त को पांच माह की सजा सुनायी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




