डायन बता कर हत्या करनेवाले को उम्रकैद

Updated at : 09 Dec 2017 4:07 AM (IST)
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डायन बता कर हत्या करनेवाले को उम्रकैद

दुमका कोर्ट : बीमारी से अपनी मां की मौत के लिए पड़ोस में रहनेवाली बुजुर्ग महिला की हत्या करनेवाले देवान सोरेन को दुमका के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एसएन मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं भरने पर देवान को तीन माह […]

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दुमका कोर्ट : बीमारी से अपनी मां की मौत के लिए पड़ोस में रहनेवाली बुजुर्ग महिला की हत्या करनेवाले देवान सोरेन को दुमका के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एसएन मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं भरने पर देवान को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

देवान को इस मामले में अंधविश्वास के मुंह में ढकेल कर हत्या करवाने वाले जान गुरु गोसाई मुर्मू को भी दोषी पाते हुए तीन माह और एक हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. उसे जुर्माना नहीं देने पर उसे भी एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जामा थाना क्षेत्र के मोहलबना की पकु हेंब्रम बीमार रहा करती थी. उसके बेटे देवान सेजाकोढ़ा को जानगुरु गोसाई मुर्मू के पास 24 जुलाई 2015 को गया था. गोसाई ने देवान को बताया कि गांव की सुमी टुडू डायन है.

उसी के कारण वह ठीक नहीं हो रही है. गोसाई ने इसके लिए सुमी के बेटे हेम पर सात हजार का जुर्माना भी लगाया था. आफत में फंस हेम ने किसी तरह जुर्माना अदा किया था, पर चौथे ही दिन बीमारी की वजह से पकु की मौत हो गई. मां की मौत से गुस्साये देवान ने दूसरे ही दिन हेम के घर पहुंच उसकी मां सुमी की हत्या कर दी थी. हेम ने मौत के लिए देवान और ओझा को आरोपी बताते हुए मामला दर्ज कराया था.

जानगुरु को भी न्यायालय ने दिया दोषी करार, तीन माह की मिली सजा
संदेह पर दो महिला को किया रिहा
जबकि इस मामले के दो अभियुक्त पुतुल देवी व झकसी देवी को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. इसमें बुधु दास की हत्या आराेपितों ने हत्या कर दी थी. जबकि दरवारी दास और उसकी मां को अभियुक्तों ने जान मारने की नीयत से गंभीर चोट पहुंचाया था. सूचक दरबारी दास और उसकी मां झकसी देवी पर जानलेवा हमले के मामले में इन तीनों को पांच साल की सजा के साथ ही दफा 341 में एक माह की सजा सुनायी गयी है. इस मुकदमे में कुल आठ गवाह हुई थी.
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