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Dhanbad News: हाइवा लूट मामले में सांसद ढुलू महतो समेत सात बरी

Updated at : 23 Mar 2025 1:50 AM (IST)
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Dhanbad News: हाइवा लूट मामले में सांसद ढुलू महतो समेत सात बरी

हाइवा व टीपर लूट के मामले में शनिवार को एमपी/एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने साक्ष्य के अलावा में सांसद ढुलू महतो, केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा आदि को बरी कर दिया.

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धनबाद.

किरण महतो के हाइवा व टीपर लूट के मामले में शनिवार को एमपी/एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी धनबाद के सांसद ढुलू महतो, केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान एवं अमजद खान को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया. फैसला सुनाने के पूर्व अदालत ने सांसद ढुलू महतो समेत सातों आरोपियों का सफाई बयान दर्ज किया, जिसमें सभी ने आरोप से इंकार किया. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता राधे श्याम गोस्वामी, एनके सविता, ललन किशोर प्रसाद, नीरज विशियार ने पैरवी की.

क्या है मामला

किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान अमजद खान व ढुलू महतो के विरुद्ध लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट के धाराओं में केस दर्ज किया गया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 मार्च 2023 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. अदालत ने चार मार्च 2024 को आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया था. इस दौरान अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने कुल सात गवाह मो. अब्बास खान, किरण देवी, विकास कुमार, किरण महतो, सुभाष महतो, सूरज महतो एवं अनुसंधानकर्ता चंदन कुमार शर्मा का बयान दर्ज कराया था. अनुसंधानकर्ता को छोड़ किसी भी गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 22 वर्ष की कैद

धनबाद.

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने तिसरा थाना क्षेत्र के लोदना निवासी जेल में बंद विक्की निषाद को 22 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 21 मार्च को उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर विक्की निषाद के विरुद्ध तिसरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक विक्की विगत एक वर्ष से जब पीड़िता के माता-पिता घर से बाहर काम करने जाते थे, तो विक्की उनके घर में घुसकर शादी का झांसा देकर उनकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण करता था. किसी को इस बारे में बताने पर उसका गंदा वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता था. वर्ष 2024 के फरवरी माह में पीड़िता के गर्भवती हो जाने पर आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया. पहले तो पीड़ित परिवार ने लोकलाज के डर से पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी. बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 15 जनवरी 2025 को विक्की के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. अदालत ने 21 जनवरी 2025 को आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया था. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

सीता सोरेन के पीए देवाशीष की जमानत याचिका पर कोर्ट ने मांगी केस डायरी

धनबाद.

धनबाद के एक होटल में पूर्व विधायक व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर पिस्टल तानने के मामले में आरोपित जेल में बंद उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के बाद देवाशीष के अधिवक्ता केके तिवारी ने बताया कि अदालत ने अभियोजन को केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. 11 मार्च 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने देवाशीष की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. देवाशीष गत सात मार्च से जेल में बंद है. मामले में सीता सोरन की शिकायत पर सरायढेला थाना में सात मार्च 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

बुधन हत्याकांड में पप्पू सिंह व बजरंगी की जमानत खारिज

धनबाद.

सिंह मेंशन समर्थक बुधन मंडल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिसिया दबाव में शनिवार को आरोपी प्रमोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह एवं विनीत पांडे उर्फ बजरंगी पांडे ने अदालत में सरेंडर किया था. मामले में सुलह के बाद भी धनबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इसके पूर्व जमानत अर्जी पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों ने सुलह कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद के भतीजे नामजद आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था. वह फिलहाल ल में हैं. वहीं अमरेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, बजरंगी पांडेय और पप्पू सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी. ज्ञात हो कि झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्ट्री कोलियरी के पास 21 सितंबर 2024 शनिवार की रात अपराधियों ने बुधन मंडल उर्फ भीम कुमार मंडल को कुम्हारगढ़ा पोखरिया के पास गोली मार दी थी. अगले दिन 22 सितंबर 2024 को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ASHOK KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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