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झारखंड: नाबालिग छात्रा के अपहरण के दोषी को धनबाद की अदालत ने सुनायी 20 साल की सजा

पीड़िता के पिता ने चार मार्च 2020 को चिरकुंडा थाना में विकास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के मुताबिक चार मार्च को विकास उनकी पुत्री को भगा कर ले गया था. इसके बाद परिजन खोजबीन करने लगे. इस दौरान वह विकास सिंह के घर पर गये, वहां ताला लगा हुआ था.

By Prabhat Khabar Print Desk
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Jharkhand News: धनबाद कोर्ट
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