Dhanbad News: भाजपा नेता सतीश हत्याकांड में गांधी दोषी करार, सजा 17 को

Edited by ASHOK KUMAR
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दूसरे आरोपी विकास सिंह साक्ष्य के अभाव में रिहा

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धनबाद.

केंदुआ भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह हत्याकांड में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 कुमार साकेत की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने सतीश साव उर्फ गांधी को दोषी करार दिया. वहीं ट्रायल फेस कर रहे दूसरे आरोपी विकास सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. विकास सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता जया कुमार व आयुष सिन्हा ने पैरवी की. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 17 अक्तूबर 2025 तय की है. अभियुक्त सतीश साव उर्फ गांधी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

दिनदहाड़े गोली मारकर की गयी थी हत्या

ज्ञात हो कि 19 अगस्त 2020 को भाजपा नेता सतीश सिंह की हत्या बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर के पास दिनदहाड़े गोली मारकर कर दी गयी थी. मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में आरोपी सतीश साव ने पांच अगस्त 2021 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था. वहीं मामले में 10 मार्च 2022 को पुटकी निवासी अभियुक्त ललन कुमार दास उर्फ ललन दास, सिंदरी निवासी बाबू राजा उर्फ चंद्र प्रकाश तथा कालीपुर निवासी उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो को उम्र कैद एवं प्रत्येक को 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा हो चुकी है.

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