गैंगस्टर अमन सिंह के परिजनों को मुआवजा के रूप में मिलेंगे चार लाख रुपये

Updated at : 17 Jul 2024 1:53 AM (IST)
विज्ञापन
गैंगस्टर अमन सिंह के परिजनों को मुआवजा के रूप में मिलेंगे चार लाख रुपये

मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया

विज्ञापन

धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह के परिजनों को मुआवजा के रूप में चार लाख रुपये मिलेंगे. कुछ कागजातों की मांग की गयी है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह राशि दी जायेगी. मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. झारखंड राज्य अंतर्गत कारा में जेल मैनुअल के तहत यह राशि दी जायेगी. संसिमित बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु उपरांत अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान नीति के प्रावधान के आलोक में भुगतान का निर्णय लिया गया. बैठक के दौरान बंदी अमन सिंह की जेल में मृत्यु के उपरांत अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान के संबंध में चर्चा हुई. इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट, न्यायिक जांच रिपोर्ट एवं जेल सुपरिटेंडेंट पर हुई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट समेत विभिन्न प्रकार की जांच से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा की गयी. इस दौरान उपायुक्त ने अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये. तय हुआ कि चूंकि अमन सिंह की मौत जेल के अंदर गोली लगने से हुई है. इसलिए प्रावधान के अनुसार चार लाख रुपये मुआवजा के रूप में दिया जाये. एडीएम (विधि-व्यवस्था) व एसएसपी कार्यालय से कुछ कागजातों की मांग की गयी है. बैठक में सिटी एसपी अजीत कुमार, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, एडीएम (विधि-व्यवस्था) हेमा प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक, डीएसपी लॉ एंड आर्डर दीपक कुमार, सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन समेत जेल के अधिकारी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola