यौन शोषण मामले में ढुलू को नहीं मिली बेल

Updated at : 11 Jun 2020 5:53 AM (IST)
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यौन शोषण मामले में ढुलू को नहीं मिली बेल

कांग्रेस नेत्री के साथ यौन शोषण के मामले में जेल में बंद बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो की नियमित जमानत अर्जी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खारिज कर दी.

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धनबाद : कांग्रेस नेत्री के साथ यौन शोषण के मामले में जेल में बंद बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो की नियमित जमानत अर्जी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खारिज कर दी. उन्होंने अपने रिजेक्शन ऑर्डर में बचाव पक्ष एवं अभियोजन की ओर से दी गयी दलीलों का उल्लेख किया है. विधायक के विरुद्ध पुलिस ने आठ मामले दर्ज किये थे.

सात मामलों में उन्हें जमानत मिल गयी, लेकिन दुष्कर्म मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण वह जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे. आठ जून को ढुलू की जमानत अर्जी पर वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी, एनके सविता ने दलील देते हुए कहा था कि प्राथमिकी एवं 164 के बयान में विरोधाभास है.

पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की बात नहीं आयी है. पीड़िता ने इसके पूर्व भी अयोध्या प्रसाद के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जो अनुसंधान में गलत साबित हुआ. वहीं लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने जमानत का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता को मुकदमा उठा लेने के लिए लगातार धमकी दी जा रही है. पीड़िता ने तीन बार इसकी शिकायत थाना और अधिकारियों से की है. महिला नेत्री ने धारा 164 के तहत दिये अपने बयान में विधायक ढुलू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.

अग्रिम जमानत याचिका को सेशन जज और हाइकोर्ट ने किया था खारिज

महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म के मामले में विधायक ढुलू महतो की अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सात मार्च 2020 को खारिज कर दिया था. उसके बाद उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट, रांची में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर उक्त आदेश को चुनौती दी थी. आठ अप्रैल 2020 को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद ढुलू की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी थी.

सरेंडर के बाद ढुलू महतो को आठ में से सात में मिल चुकी है जमानत

बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने इरशाद आलम से 40 लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में 11 मई 2020 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मिस संगीता की अदालत में सरेंडर किया और जमानत अर्जी दायर की थी. अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था. इस दौरान कई मामले सामने आये. अदालत ने विधायक को सात मामलों में जमानत दे दी. यह आठवां मामला है.

कब किस मामले में मिली बेल

18 मई : 2020 – ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन में बुलाकर रंगदारी मांगने

20 मई : 2020 : कोल कारोबारी जगदीश राय, उनके ड्राइवर- खलासी पर जानलेवा हमला करने

23 मई : 2020 : किरण महतो का हाइवा लूट कांड

26 मई : 2020 : सोनाराम मांझी की जमीन हड़पने व जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने

28 मई : 2020 : इरशाद आलम से 40 लाख रुपये रंगदारी मांगने .

01 जून : 2020 : डोमन महतो, उनके पिता कन्हाई महतो पर जानलेवा हमलाकांड

8 जून : 2020 : पूर्व विधायक ओपी लाल के भतीजे के जमीन कब्जा व उनसे रंगदारी मांगने

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