धनबाद: नाबालिग के अपहरण मामले में मुजरिम को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 06 Feb 2024 7:04 AM (IST)
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धनबाद: नाबालिग के अपहरण मामले में मुजरिम को 10 वर्ष की सजा

पोक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर तीसरा थाना में 19 मई 2023 को दर्ज की गयी थी.

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धनबाद: नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने सोमवार को सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बंगाली कोठी तीसरा निवासी राजेश कुमार बाउरी को भादवि की धारा 366 में पांच वर्ष और पांच हजार रुपये, पोक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर तीसरा थाना में 19 मई 2023 को दर्ज की गयी थी.

शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण में दोषी करार

धनबाद: 17 वर्षीय नाबालिग की शादी की नीयत से अपहरण कर दुराचार करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी गिरिडीह जिला के इसरी बाजार निमियाघाट निवासी प्रकाश कुमार रवानी को दोषी करार दिया है. उसे जेल भेज दिया गया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख छह फरवरी निर्धारित की है. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता के पिता ने धनसार थाना में 11 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत दर्ज

कोवाली थाना की पोड़ाडीहा पंचायत स्थित स्कूल गयी नाबालिग के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है. इस मामले मे परिजनों ने कोवाली थाना में शिकायत दर्ज करायी है. घटना 31 जनवरी की है. परिजनों ने बताया कि नाबालिग इंटर की छात्रा है. 31 जनवरी को वह कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली. इसके बाद घर नहीं लौटी. परिजनों ने गांव के ही राजेन्द्र प्रधान के विरुद्ध नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करायी है.

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