Dhanbad News : सांसद ढुलू महतो के मामले में 14 को आयेगा फैसला

Updated at : 02 Feb 2025 6:48 AM (IST)
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Dhanbad News : सांसद ढुलू महतो के मामले में 14 को आयेगा फैसला

Dhanbad News : धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में अदालत में हुई सुनवाई

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Dhanbad News : ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित धनबाद भाजपा सांसद ढुलू महतो मामले की सुनवाई शनिवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. अदालत इस मामले में 14 फरवरी 2025 को अपना फैसला सुनायेगी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व नीरज बिशियार ने अपनी बहस पूरी की. इस दौरान सांसद ढुलू महतो अदालत में हाजिर नही थे.

सांसद ढुलू महतो मामले में तीन गवाह का बयान दर्ज :

नाजायज मजमा बनाकर गाली गलौज मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई शनिवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने कांड के गवाह अजीत महतो,पिंटू महतो, रंजीत नापीत का बयान अदालत में दर्ज कराया. गवाहों ने अपने बयान में घटना का समर्थन नहीं किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में सुनवाई 15 फरवरी को होगी.

मटकुरिया गोलीकांड में बचाव पक्ष नहीं पेश कर सका गवाह :

मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. केस अभिलेख बचाव पक्ष के गवाही के लिए निर्धारित था. लेकिन बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया. अदालत ने बचाव पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी 2025 निर्धारित कर दी.

एएसआई के साथ गाली-ग्लौज, मारपीट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज : कतरास थाना के एएसआई के साथ जातिसूचक शब्द कह अपमानित करने, उसे गाली गलौज, मारपीट व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले के नामजद आरोपी रेलवे कालोनी कतरास निवासी रोहित कुमार एवं प्रवीण कुमार सिंह की जमानत अर्जी शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने बचाव पक्ष की अधिवक्ता दीप नारायण व एससी/एसटी के विशेष अभियोजक जयदेव बनर्जी की दलील सुनने के बाद खारिज कर दी. प्राथमिकी कतरास थाना में पदस्थापित एएसआई की शिकायत पर एक जनवरी 2025 को दर्ज की गयी थी.

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