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अंकित हत्याकांड: पार्षद का सरेंडर, गया जेल

धनबाद: हाउसिंग कॉलोनी एमआइजी निवासी सत्य नारायण सिंह के बेटे मंतोष सिंह उर्फ अंकित (25) हत्याकांड में फरार चल रहे नगर निगम वार्ड नंबर 27 के पार्षद मनोरंजन कुमार ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में सरेंडर किया. उसकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में […]

धनबाद: हाउसिंग कॉलोनी एमआइजी निवासी सत्य नारायण सिंह के बेटे मंतोष सिंह उर्फ अंकित (25) हत्याकांड में फरार चल रहे नगर निगम वार्ड नंबर 27 के पार्षद मनोरंजन कुमार ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में सरेंडर किया. उसकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में धनबाद मंडल कारा भेज दिया.

बचाव पक्ष से केपी सिन्हा ने दलील दी. लेकिन एपीपी विजय कुमार ने जमानत का जोरदार विरोध किया. कोर्ट में मनोरंजन के बड़ी संख्या में परिचित व समर्थक पहुंचे हुए थे. जानकारी के अनुसार 18 नवंबर की रात हाउसिंग कॉलोनी में अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. 19 नवंबर की अहले सुबह उसका शव बरामद हुआ था. बहन रूचि कुमारी ने धनबाद थाना में भाई की हत्या की एफआइआर अज्ञात के खिलाफ करायी थी. भादवि की धारा 302 व 27 ऑर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 1105/13 दर्ज किया गया.

अमित मिश्र के बयान से आया मामले में मोड़
अनुसंधान में घटना के समय अंकित के साथ मौजूद अमित मिश्र नामक युवक ने पुलिस को बताया कि पार्षद मनोरंजन ने गोली मार हत्या की है. 21 नवंबर को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दप्रसं की धारा 164 के तहत अंकित का बयान कलमबद्ध कराया गया. उसने अदालत को बताया कि वह बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी अंकित की बाइक गिर गयी. बाइक उठायी, तो वहां मनोरंजन सिंह पहले से खड़ा था. उसने कहा कि मेरी बोलेरो गाड़ी दो,अंकित ने कहा कि मैंने गाड़ी नहीं ली है. उसी दौरान मनोरंजन ने अंकित को गोली मार दी.

अदालत ने पूर्व में ही आरोपी के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी किया था. पुलिस धनबाद व बिहार में पार्षद की खोज में छापामारी कर रही थी. लेकिन वह नहीं मिला. पुलिस ने पार्षद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित घर में कोर्ट से जारी इश्तेहार भी चिपकाया था. केस के आइओ जीपी साव ने 11 जनवरी 13 को कुर्की के लिए आवेदन दाखिल किया. अदालत ने 15 जनवरी को कुर्की जब्ती का आदेश दिया. पुलिस दबिश के बाद पार्षद को सरेंडर करना पड़ा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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