धनबाद : रेल परिचालन बाधित करने के जुर्म में बुधवार को रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत बादल चंद्र बाउरी, अनूप मजूमदार, शंकर सिंह, मनोज रावत, शिवकुमार भगत, मोईज खान, संटू चटर्जी, मुन्ना यादव, शेरू खां को इंडियन रेलवे एक्ट की धारा 174(ए) में छह माह कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने अपील फाइल करने के लिए सभी को जमानत दे दी.
क्या है मामला : कुमारधुबी आरपीएफ ने आरोप लगाया था कि 3 सितंबर 2014 को शाम 6:40 बजे विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक कुमारधुबी रेलवे स्टेशन पर आकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गये और यातायात तीन घंटे तक बाधित कर दिया. इस कारण मालगाड़ी एवं पैसेंजर ट्रेन का परिचालन प्रभावित हुआ. इससे रेलवे को 44 लाख 53 हजार 145 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ.