फहीम के बेटे और दो सालों को पांच-पांच साल की कैद
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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धनबाद : स्व. डब्बू सिंह की बेटी शोभा सिंह पर जानलेवा हमले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह आलोक कुमार दूबे की अदालत ने गैंगस्टर फहीम खान के पुत्र इकबाल खान, साला रिंकू खान और भोलू खान को भादवि की धारा 307 में पांच वर्ष सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना, […]
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धनबाद : स्व. डब्बू सिंह की बेटी शोभा सिंह पर जानलेवा हमले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह आलोक कुमार दूबे की अदालत ने गैंगस्टर फहीम खान के पुत्र इकबाल खान, साला रिंकू खान और भोलू खान को भादवि की धारा 307 में पांच वर्ष सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना, जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीन वर्ष कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. जुर्माना राशि शोभा सिंह को देय होगा. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने बहस की.
ज्ञात हो कि 17 अगस्त 2011 को शोभा अपनी मां के साथ दादी को देखकर वापस आ रही थी. उसी वक्त रेलवे लाइन के नीचे पावर हाउस के पास इकबाल, फहीम का साला रिंकू और भोलू ने घेर लिया.
इकबाल बोला मर्डर केस उठाओ. उसके बाद इकबाल ने पीछे से शोभा पर गोली चला दी जो उसके बायें हाथ के ऊपर लगी थी. घटना के बाद शोभा ने बैंक मोड़ थाना में कांड संख्या 656/11 दर्ज कराया. केस के आइओ ने 22 अक्तूबर 2011 को इकबाल के खिलाफ चार्जशीट दायर किया. अदालत ने 11 अप्रैल 14 को चार्ज फ्रेम कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने सात साक्षियों की गवाही करायी. इकबाल को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है. गैंगस्टर फहीम खान घाघीडीह (जमशेदपुर) जेल में बंद है. विदित हो कि शोभा के पिता मनोज सिंह उर्फ डब्बू की वर्ष 2008 में हत्या कर दी गयी थी.
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