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महेंद्र हत्याकांड में अभियोजन नहीं ला सका गवाह खबरें अदालत की

धनबाद : बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सीबीआइ गवाह प्रस्तुत नहीं कर सकी. सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी नक्सली जोनल कमांडर रमेश दा उर्फ साकीन दा को आज फिर अदालत में पेश नहीं किया […]

धनबाद : बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सीबीआइ गवाह प्रस्तुत नहीं कर सकी. सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी नक्सली जोनल कमांडर रमेश दा उर्फ साकीन दा को आज फिर अदालत में पेश नहीं किया गया. इसके पूर्व अदालत ने गिरिडीह जेल प्रशासन को आवेदन दिया था कि वह निर्धारित तिथि को अदालत के सामने पेश करे.

अदालत ने जेल आइजी को पत्र भेज कर नक्सली कमांडर की पेशी का निर्देश दिया है. बताते हैं कि सीबीआइ के हत्थे चढ़े नक्सली कमांडर रमेश दा 14 नवंबर 12 को गिरिडीह कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस बल पर हमला कर अपने साथियों के साथ भाग गया था. 16 जनवरी 05 को माले विधायक महेंद्र सिंह की हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप मोटर साइकिल सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चला कर कर दी थी. हत्या की गुत्थी क्राइम ब्रांच लखनऊ को सौंपी गयी थी. उसमें प्राथमिकी आरसी केस नंबर 07 (एस)/05 (एल) दर्ज कर आरोप पत्र समर्पित किया गया था.

सिविल कोर्ट पंडुकी ले जाने के मामले में राष्ट्रपति भवन से आया पत्र : धनबाद बार के एक हजार अधिवक्ताओं ने कंसारी मंडल के नेतृत्व में राष्ट्रपति को पंडुकी में सिविल कोर्ट बनाने के विरोध में प्रेषित पत्र के जवाब में राष्ट्रपति भवन से अवर सचिव (पी) अशोक कुमार ने मुख्य सचिव झारखंड सरकार को पत्र भेजा है. झारखंड सरकार के अवर सचिव आनंद सुरीन ने संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग झारखंड को पत्र भेज कर मुख्य सचिव कार्यालय का पत्रांक 1006 दिनांक 15.03.18 के आलोक में अधिवक्ताओं के विरोध पत्र पर यथोचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है. साथ ही प्रतिलिपि कंसारी मंडल को भी दी है. कंसारी मंडल ने 21.12.17 का राष्ट्रपति को पत्र भेजकर विरोध जताया था.

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