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शराब दुकानों के बोर्ड से टोल फ्री नंबर गायब, जसीडीह में दुकान संचालक कर रहे मनमानी

जसीडीह इलाके में शराब दुकान संचालक नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं. दुकानदार मनमानी कर रहे हैं. शराब दुकानों के बोर्ड से टोल फ्री नंबर गायब है. जिसके कारण ग्राहक अधिक कीमत वसूलने और अन्य शिकायतें दर्ज नहीं करा पा रहे हैं.

Deoghar News: जसीडीह इलाके की सरकारी शराब दुकानों के बोर्ड पर अंकित टोल-फ्री नंबर गायब हैं. किसी दुकानों में इन नंबरों पर स्टिकर चिपका दिया गया है तो कहीं उक्त नंबर लगे बैनर के हिस्से को ही फाड़ कर हटा दिया गया है. ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि ग्राहक को उक्त नंबर नहीं दिखे और इसकी शिकायत नहीं कर सकें. जसीडीह बाजार स्थित चकाई मोड़ से स्टेशन के बीच वाली विदेशी शराब दुकान सहित खोरीपानन-अलखजोरा कंपोजिट शराब दुकान, मानिकपुर स्थित शराब दुकान, रोहिणी स्थित शराब दुकान, डाबरग्राम विदेशी शराब की दुकान व कोयरीडीह स्थित शराब दुकान में ऐसा ही देखने को मिला.

जसीडीह बाजार स्थित चकाई मोड़ से स्टेशन के बीच वाले विदेशी शराब दुकान में लगे बैनर के निचले हिस्से को ही फाड़ दिया गया है. खोरीपानन-अलखजोरा कंपोजिट शराब दुकान में लगे बोर्ड पर अंकित नंबर को काले रंग से पेंट कर दिया गया है. डाबरग्राम विदेशी शराब की दुकान के बोर्ड पर नंबरों के कुछ डिजिट को फाड़ दिया गया है. उत्पाद विभाग के अधिकारियों द्वारा इस मामले को नजरअंदाज करने की वजह से ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कर पाते और उनसे मनमानी की जाती है.

निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूली में एक सेल्समैन जा चुका है जेल : पांच सितंबर को खोरीपानन-अलखजोरा कंपोजिट शराब दुकान के सेल्समैन सुधीर कुमार द्वारा अधिक कीमत वसूलकर बीयर बिक्री करने के मामले में उसे जेल भेजा गया है. इसे लेकर एक ग्राहक की शिकायत पर उत्पाद एसआइ मनोज कुमार ने जसीडीह थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी है.

क्या कहते हैं उत्पाद अधीक्षक

देवघर उत्पाद अधीक्षक संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है. मीडिया से ही जानकारी मिल रही है. दुकानों का मुआयना करायेंगे व दोषियों पर कार्रवाई करेंगे.

मानिकपुर शराब दुकान में बोर्ड ही नहीं

जसीडीह थाना क्षेत्र के मानिकपुर से दर्दमारा पथ में सरासनी स्थित मानिकपुर शराब दुकान में बोर्ड ही नहीं है. उत्पाद विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकारी शराब दुकानों में अनुज्ञप्ति नंबर सहित बोर्ड लगा होना आवश्यक है. उक्त् बोर्ड पर उत्पाद विभाग के शिकायत पोर्टल का टोल-फ्री नंबर और ई-मेल आईडी भी अंकित करना है. वहीं, शराब दुकानों में दर तालिका भी लगाने का प्रावधान है. किंतु उक्त शराब दुकान में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी है.

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