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देवघर : वाहन मालिकों से डीसी ने की ग्राम गाड़ी योजना से जुड़ने की अपील

Updated at : 05 Jan 2024 2:56 AM (IST)
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देवघर : वाहन मालिकों से डीसी ने की ग्राम गाड़ी योजना से जुड़ने की अपील

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुकों को नये वाहन क्रय के लिए आवंटन घटक पर पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी पांच वर्षों तक दी जायेगी. परिचालित वाहनों को विशेष वित्तीय सहायता के रूप में अतिरिक्त विशेष सब्सिडी भी दी जायेगी.

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देवघर : मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नि:शुल्क परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा, जिन्हें नि:शुल्क परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा, उनमें वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक), राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी, छात्र/छात्राएं, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिला/पुरुष, सुनने में अक्षम महिला-पुरुष, देखने में असमर्थ महिला/पुरुष, विधवा पेंशन से आच्छादित महिला और एचआइवी पॉजिटिव लोग शामिल हैं. यह जानकारी डीसी विशाल सागर ने दी. उन्होंने लोगों से अपील की कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए इच्छुक वाहन स्वामी अपना आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में जमा कर सकते हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022 के माध्यम से किसानों के पैदावारों का विक्रय एवं ग्रामीणों को रोजगार के लिए प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय स्थित बाजार या व्यवसायिक केंद्र तक आवागमन की सुविधा मिलेगी.

वाहन स्वामियों को मिलेगी ये सुविधा

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुकों को नये वाहन क्रय के लिए आवंटन घटक पर पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी पांच वर्षों तक दी जायेगी. परिचालित वाहनों को विशेष वित्तीय सहायता के रूप में अतिरिक्त विशेष सब्सिडी भी दी जायेगी.

योजना के आच्छादित वाहनों को कर/फीस भुगतान से ये छूट दी गयी : पथ कर (रोड टैक्स) – 100%, विमुक्ति, परमिट शुल्क एक रुपये, नये वाहन हेतु निबंधन शुल्क एक रुपये, फिटनेस टेस्ट शुल्क एक रुपये और परमिट आवेदन शुल्क एक रुपये.

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