धोखाधड़ी मामले में न्यायालय ने सुनायी तीन साल की सजा

Author Balram
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धोखाधड़ी मामले में न्यायालय ने सुनायी तीन साल की सजा

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मधुपुर की अदालत का फैसला

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मधुपुर. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मधुपुर पूजा की अदालत ने बुधवार को धोखाधड़ी के एक मामले में लखना मोहल्ला निवासी मकसूद अंसारी को तीन साल की सजा सुनायी है. मकसूद अंसारी पर अपने हित के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का आरोप है. न्यायालय ने आरोपित को भादवि की धारा 420, 467, 471 व 468 में दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल का साधारण कारावास के साथ सुनाया है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. सभी सजा एक साथ चलाने का प्रावधान है. उक्त मामला तत्कालीन सीओ मधुपुर परमेश्वर कुशवाहा ने एसडीओ मधुपुर के निर्देश पर दर्ज कराया था. न्यायालय में लोक अभियोजक ने सभी दस्तावेज की जांच प्रतिवेदन व सूचक और साक्षियों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया. इसके बाद लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय दिया है. फिलहाल आरोपित को ऊपरी अदालत में अपील में जाने के लिए अप बंधित जमानत दिया गया है.

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