झारखंड:साइबर क्राइम मामले में 7 दोषियों को अदालत ने सुनायी सजा, 2 को उम्रकैद, 3 को 10 साल व 2 को 7 साल कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Apr 2023 6:31 PM
देवघर की अदालत ने शनिवार को साइबर क्राइम मामले में 7 दोषियों को सजा सुनायी. दो अभियुक्तों कृष्णा यादव एवं विराट कुमार उर्फ लालू मंडल को सश्रम अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इन दोनों को 46.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.
देवघर, फाल्गुनी मरीक कुशवाहा. साइबर क्राइम केस में शनिवार को सात युवकों को दोषी करार दिया गया. दोषी करार दिए गए सभी युवकों को अलग-अलग सजाएं दी गईं एवं अलग-अलग जुर्माना लगाया गया. यह फैसला एडीजे द्वितीय सह साइबर एक्ट स्पेशल कोर्ट संजीव भाटिया की अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सुनाया गया.
दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
देवघर की अदालत ने शनिवार को साइबर क्राइम मामले में 7 दोषियों को सजा सुनायी. दो अभियुक्तों कृष्णा यादव एवं विराट कुमार उर्फ लालू मंडल को सश्रम अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इन दोनों को 46.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर अलग से 3 साल की सश्रम कैद की सजा काटनी होगी. इस मामले के तीन अभियुक्तों राजू मंडल, मुकेश मंडल एवं दिनेश कुमार को दोषी करार देकर 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई एवं 21-21 लाख का जुर्माना लगाया गया.
2020 का है मामला
अदालत ने दो अभियुक्तों चेतलाल मंडल एवं अजीत मंडल को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं इन दोनों को 9 लाख रुपए करके जुर्माना लगाया गया. यह मुकदमा साइबर थाना देवघर के अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद टूडू के बयान पर 15 मई 2020 को दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 15 लोगों की गवाही दी गई.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










