सारठ. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, मध्य विद्यालय सारठ में तंबाकू निषेध कार्यशाला की गयी. इस दौरान जागरुकता अभियान में बच्चों को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी . बच्चों को तंबाकू के नशे से दूर रहने की सलाह दी. तम्बाकू से होने वाले बीमारियों के साथ ही आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभाव के बारे मे भी बताया. तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा- 2003 के मुख्य चार धाराओं के बारे में बताते हुए कहा कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धार- 4 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है. साथ ही इसके उल्लंघन करने पर ₹1000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है . वहीं इससे जुड़े अन्य एक्ट के बारे में भी बताया, जिसमें उल्लंघन करने पर ₹1000 तक का जुर्माना अथवा दो साल तक का कारावास भी हो सकता है .मौके पर बच्चों के बीच तंबाकू निषेध पर भाषण प्रतियोगिता करायी गयी व प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत किया गया . मौके पर स्कूल की वार्डन करुणा राय, आदित्य कुमार, जिला परामर्शी अभिमन्यु दांगी, विजय सिंह व अन्य कई लोग मौजूद थे.
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