बाबा मंदिर के आसपास मिलावट पर सख्ती, 42.5 किलो संदिग्ध पेड़ा कचरे में, पूरे सावन चलेगा अभियान
कचरे में फेंका गया संदिग्ध पेड़ा
देवघर में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। 42.5 किलोग्राम संदिग्ध पेड़ा को मौके पर नष्ट किया गया और तीन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है।
प्रमुख संवाददाता, देवघर
राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर और उसके आसपास श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को सघन जांच अभियान चलाया. अभियान के दौरान 42.5 किलोग्राम संदिग्ध पेड़ा नष्ट कराया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर तीन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया.
उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह अभिहित अधिकारी की निगरानी में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) की मदद से पेड़ा दुकानों, होटलों और भोजनालयों में मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच की.
45 नमूनों की जांच, तीन संदिग्ध मिले
जांच अभियान के दौरान गंगा साह पेड़ा भंडार, गणेश पेड़ा भंडार, बैद्यनाथ पेड़ा भंडार, अन्नपूर्णा पेड़ा भंडार, महावीर पेड़ा भंडार, श्री गंगा साह पेड़ा भंडार, बाबा पेड़ा भंडार, मां अन्नपूर्णा भोजनालय, अजय भोजनालय और शिव होटल एंड रेस्टोरेंट समेत कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुल 45 पेड़ा नमूनों की जांच की, जिनमें 42 नमूने मानक के अनुरूप पाए गए, जबकि तीन नमूने संदिग्ध मिले. इसके बाद 42.5 किलोग्राम संदिग्ध पेड़ा को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया.
तीन दुकानों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर गंगा साह पेड़ा भंडार, श्री गंगा साह पेड़ा भंडार और शिव होटल एंड रेस्टोरेंट पर दो-दो हजार रुपये का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लगाया गया.
सभी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का पालन करने तथा केवल मानक अनुरूप खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
हर खेप की होगी जांच, मिलावट मिलने पर सख्त कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी पेड़ा विक्रेताओं को खोवा, पेड़ा और पनीर की प्रत्येक खेप की आयोडीन टिंचर से जांच करने का निर्देश दिया है. स्टार्च या अन्य मिलावट की आशंका होने पर ऐसे उत्पादों की बिक्री नहीं करने को कहा गया है.
विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त करने सहित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
श्रावणी मेला तक जारी रहेगा अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार श्रावणी मेला अवधि के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी लगातार जारी रहेगी, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके.
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By अमलेश नंदन सिन्हा
अमलेश नंदन सिन्हा प्रभात खबर डिजिटल में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद से इन्होंने कई समाचार पत्रों के साथ काम किया. इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत रांची एक्सप्रेस से की, जो अपने समय में झारखंड के विश्वसनीय अखबारों में से एक था. एक दशक से ज्यादा समय से ये डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं. झारखंड की खबरों के अलावा, समसामयिक विषयों के बारे में भी लिखने में रुचि रखते हैं. विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बारे में देखना, पढ़ना और नई जानकारियां प्राप्त करना इन्हें पसंद है.
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