मनोरोगियों के प्रति रखें सहानुभूति : अध्यक्ष

Published at :11 Oct 2013 9:46 AM (IST)
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मनोरोगियों के प्रति रखें सहानुभूति : अध्यक्ष

देवघर: मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी समाज के नागरिक हैं. इन्हें पूरे तौर पर कानूनी अधिकार मेंटल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है. इन्हें इलाज न कराना कानूनी तौर पर अपराध है. मनोरोगियों के प्रति सहानुभूति रखें. वे भी समाज के अभिन्न अंग है. उक्त बातें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रामजीवन […]

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देवघर: मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी समाज के नागरिक हैं. इन्हें पूरे तौर पर कानूनी अधिकार मेंटल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है. इन्हें इलाज न कराना कानूनी तौर पर अपराध है.

मनोरोगियों के प्रति सहानुभूति रखें. वे भी समाज के अभिन्न अंग है. उक्त बातें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रामजीवन साह ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस पर जसीडीह पीएचसी में आयोजित कानूनी शिविर में कही. उन्होंने कहा कि मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को प्रताड़ना देना कानूनन अपराध है. इसके लिए दो हजार रुपये तक जुर्माना व दंड के प्रावधान हैं. इस अवसर पर प्राधिकार के सचिव डीसी मिश्र ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की संपत्ति की सुरक्षा संबंधी कानून पर विशेष प्रकाश डाला जबकि सिविल सर्जन डॉ अशोक प्रसाद ने मानसिक रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ताओं में एफ मरीक, अनिता चौधरी, सुनीता मजूमदार के अलावा चंद्रशेखर यादव, प्रभाकर कुमार वर्मा आदि ने भी विचार दिये. आगत अतिथियों का स्वागत पीएचसी के डाक्टर सुधीर प्रसाद ने व धन्यवाद ज्ञापन पुलिस निरीक्षक राम मनोहर शर्मा किया. शिविर में थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार समेत कई लोग मौजूद थे. कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में किया गया.

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