आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन साल की सश्रम सजा

देवघर : अवैध हथियार रखने के दोषी संतोष दास को सीजेएम गरिमा मिश्रा की अदालत से तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की कैद काटनी होगी. दोषी कुंडा थाना क्षेत्र के ठाढ़ीदुल्लमपुर गांव […]
देवघर : अवैध हथियार रखने के दोषी संतोष दास को सीजेएम गरिमा मिश्रा की अदालत से तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की कैद काटनी होगी.
दोषी कुंडा थाना क्षेत्र के ठाढ़ीदुल्लमपुर गांव का रहनेवाला है. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने पक्ष रखा व कुल आठ गवाहों की मदद से आरोपित को दोष सिद्ध करने में सफल हुए, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजीव कुमार देव ने पक्ष रखा.
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